गाजियाबाद (अबशार उलहक) : दीपावली को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 5 स्थान तय किए गए हैं। इन जगहों पर ही अस्थायी पटाखों की दुकानें लगाई जा सकेंगी। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 5 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक अस्थायी लाइसेंस के जरिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं।
इन 5 जगहों पर लगेंगी पटाखों की दुकानें
· नगर पालिका ग्राउंड कठैया – थाना अंकुर विहार
· लोनी इंटर कॉलेज ग्राउंड – थाना लोनी
· केएन मोदी ग्राउंड – थाना मोदीनगर
· महर्षि इंटर कॉलेज, सारा रोड – थाना मोदीनगर
· रामलीला ग्राउंड, चुंगी नंबर-3, मुरादनगर – थाना मुरादनगर
₹10 हजार जमा करने होंगे
पटाखों की दुकान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करनी होगी। इसके लिए पुलिस लाइंस कमिश्नरेट गाजियाबाद के नाम से बैंक ड्राफ्ट देना होगा। आवेदक को आवेदन के साथ दो फोटो, आधार कार्ड की कॉपी और 10 हजार रुपये के ड्राफ्ट की रसीद भी साथ लानी होगी।
एक व्यक्ति को एक ही जगह आवेदन का मौका
पुलिस ने साफ किया है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा जगह आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। स्वीकृति मिलने के बाद दुकान के लिए 10×10 फीट की जगह अपने खर्चे पर तैयार करनी होगी। दुकानों के बीच कम से कम 10 फीट की दूरी रखी जाएगी।
सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति
इन दुकानों पर केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पारंपरिक, प्रतिबंधित या ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री का समय भी तय किया गया है। दुकानदार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही पटाखे बेच सकेंगे। दुकानों के आसपास धूम्रपान और ज्वलनशील सामान रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा रद्द
पुलिस ने चेतावनी दी है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। दुकान उसी व्यक्ति को चलानी होगी, जिसके नाम पर लाइसेंस जारी किया गया है। दुकान में सुरक्षा के लिए पानी और रेत से भरी बाल्टियां रखना जरूरी होगा। इसके अलावा निर्धारित स्थानों पर फायर टेंडर और आपातकालीन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
3 नवंबर को जारी होंगे लाइसेंस
पुलिस के अनुसार आवेदनों और दस्तावेजों की जांच के बाद 3 नवंबर 2026 को पात्र आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस की अवधि 5 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक रहेगी। 7 नवंबर के बाद इन लाइसेंसों के आधार पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित स्थानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और दीपावली के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें।


